फ्लाई ऐश परिवहन में गड़बड़ी पर एनटीपीसी जमनीपाली पर कार्रवाई, 1.20 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

कोरबा 14 जून। फ्लाई ऐश परिवहन में अनियमितताओं को लेकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (सीईसीबी) ने एनटीपीसी जमनीपाली प्रबंधन के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। जांच में सामने आई खामियों के आधार पर मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा ने संयंत्र प्रबंधन को 1 लाख 20 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के निर्देश दिए हैं।

जारी पत्र के अनुसार, फ्लाई ऐश का परिवहन आईडब्ल्यूएमएमएस पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य किया गया था, लेकिन निरीक्षण और प्राप्त शिकायतों में पाया गया कि कुछ वाहनों द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया गया। पर्यावरण मंडल द्वारा 29 मई 2026 और 3 जून 2026 को की गई जांच में वाहन क्रमांक सीजी 12 एआर 7177 और सीजी 12 बीडी 9733 के माध्यम से साइलो से फ्लाई ऐश लोड कर परिवहन किए जाने की पुष्टि हुई। हालांकि जांच में यह भी सामने आया कि इन वाहनों ने निर्धारित गंतव्य के बजाय अन्य स्थानों पर फ्लाई ऐश डंप कर दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक एक वाहन ने फ्लाई ऐश को ग्राम गोढ़ी स्थित गुलशनाक इंडस्ट्रीज में डंप किया, जबकि दूसरे वाहन ने दादर टेलवाड़ी स्थित फ्लाई ऐश ब्रिक्स यूनिट में सामग्री खाली की। इसके अलावा परिवहन के दौरान आवश्यक डिलीवरी कंसाइनमेंट दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाए गए।

सीईसीबी ने इसे फ्लाई ऐश अधिसूचना-2021 और विभागीय निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए दोनों मामलों में कुल 1.20 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है। यह राशि एमएस (ईसी), सीजी. म्दअपतवदउमदज ब्वदेमतअंजपवद ठवंतक, रायपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंडल ने एनटीपीसी प्रबंधन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में फ्लाई ऐश का परिवहन केवल आईडब्ल्यूएमएमएस पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाए। नियमों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर संयंत्र के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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