महिला अधिवक्ता ने मारपीट का लगाया आरोप, पति-सास-ससुर के खिलाफ मामला दर्ज

कोरबा 26 मई। शहर क्षेत्र की एक महिला अधिवक्ता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट व प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार सीएसईबी कॉलोनी निहारिका निवासी 27 वर्षीय महिला अधिवक्ता पिछले चार वर्षों से विधि व्यवसाय कर रही है। वर्ष 2024 में उसका विवाह सीएसईबी निवासी शुभम दास से सामाजिक रीति-रिवाज के साथ हुआ था।

पीड़िता का आरोप है कि विवाह के बाद से ही उसका पति कोई काम नहीं करता और शराब पीने के लिए उससे पैसे मांगता है। पैसे नहीं देने पर वह मारपीट करता है और जान से मारने की धमकी देता है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके सास-ससुर पति को रोकने के बजाय उसे उकसाते थे। शिकायत में महिला ने बताया कि ससुर कथित तौर पर पति से कहते थे कि “इसे मार कर खत्म कर दे, हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे।”

महिला अधिवक्ता के अनुसार 24 मई को भी उसके पति ने शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की। इससे दो दिन पहले भी बेल्ट से पीटा गया था। आरोप है कि सास-ससुर भी मारपीट के दौरान पति का साथ देते थे और उसे कमरे में बंद कर हाथ, मुक्के और लात से पीटा जाता था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष उसे तलाक देने का दबाव बना रहा था और कहा जाता था कि यदि उसने तलाक नहीं दिया तो उसके साथ इसी तरह मारपीट होती रहेगी।

मामले में थाना प्रभारी सिविल लाइन रामपुर को दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने पति शुभम दास, ससुर श्याम दास महंत और सास लक्ष्मी बाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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