पूर्व डिप्टी सीएम के परिवार की तिहरी हत्या मामलाः हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2 को उम्रकैद बरकरार, 3 आरोपी बरी

कोरबा 28 मार्च। अविभाजित मध्यप्रदेश के दिग्विजय सरकार में डिप्टी सीएम रहे कांग्रेस के सीनियर लीडर प्यारे लाल कंवर के परिवार की भैसम में चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस सनसनीखेज मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए पांच आरोपियों में से दो की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया है, जबकि तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

बता दें की यह वारदात साल 2021 में सामने आई थी, जब प्यारे लाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, उनकी पत्नी और चार साल की मासूम बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस ट्रिपल मर्डर से पूरे कोरबा जिले में सनसनी फैल गई थी और मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा। जांच के दौरान सामने आया था कि पारिवारिक जमीन और मुआवजे के विवाद को लेकर ही इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। आरोप था कि परिवार के ही बड़े बेटे, बहु, साले और उसके साथियों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था।

मामले की सुनवाई के बाद कोरबा की निचली अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अपनी सजा को लेकर आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अब हाईकोर्ट के फैसले में दो आरोपियों की सजा को सही ठहराया गया है, जबकि तीन को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया।

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