ग्राम सभा का आयोजन 31 अगस्त व 07 सितंबर को
कोरबा 22 अगस्त 2024. कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने जिले के समस्त ग्रामों में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने हेतु आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश के तहत 31 अगस्त व 07 सितंबर 2024 को ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत ग्रामसभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा।
ग्राम सभा में विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र व्यक्ति जिनके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं उनके जाति प्रमाण पत्र तथा पात्र हितग्राहियों के वनाधिकार पत्र का ग्राम सभा में अनुमोदन कराने का कार्य किया जाएगा। साथ ही शासकीय विद्यालय में अध्ययरनत् छात्र व अन्य पात्र ग्रामीण जिनके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है उनके जाति प्रमाण पत्र का ग्राम सभा में अनुमोदन कराया जाएगा।