अभिनव कंस्ट्रक्शन की याचिका पर निगम आयुक्त को नोटिस जारी.. हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते में मांगा जवाब
कोरबा 02 अगस्त। अभिनव कंस्ट्रक्शन विरुद्ध नगर निगम कोरबा के मामले में आज उच्च न्यायालय में पहली सुनवाई हुई। न्यायाधीश पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता अभिनव कंस्ट्रक्शन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम कोरबा की आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई को तीन हफ्ते के अंदर याचिका के संबंध में जवाब देने निर्देशित किया है।
ज्ञात हो की वर्तमान में नगर पालिक निगम कोरबा के अधिकारीयों और ठेकेदारों के बीच तनातनी पूरे जोर पर है। निगम अधिकारियों की मनमानी और रिश्वतखोरी के विरुद्ध निगम कांट्रेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा मोर्चा खोलने के बाद से ही दोनों पक्षों की ओर से घात प्रतिघात जारी है। इसी सिलसिले में खराब सड़कों के मुद्दे पर ठेकेदार अभिनव कंस्ट्रक्शन के परफॉर्मेंस गारंटी तथा अमानत राशि को निगम आयुक्त द्वारा राजसात कर दिया गया था। निगम आयुक्त ने बताया कि ठेकेदार द्वारा खराब सड़कों की मरम्मत नहीं कराई जा रही थी जिस कारण यह कदम उठाना पड़ा।
वहीं ठेका कंपनी अभिनव कंस्ट्रक्शन ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरी कार्यवाही को व्यक्तिगत द्वेष से जुड़ा होना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम अधिकारियों द्वारा उनके अन्य कार्यों का भुगतान नहीं किया जा रहा था और भारी भरकम रिश्वत की मांग की जा रही थी। रिश्वत की रकम नहीं देने पर निगम अधिकारियों द्वारा उनके निर्माण कार्यों से जुड़ी फाइलों को गायब किया जा रहा था जिससे त्रस्त होकर उन्होंने निगम प्रशासन को लीगल नोटिस भेजा था। नोटिस मिलने के बाद निगम प्रशासन द्वारा बदला निकालने के लिए उनके सड़क निर्माण कार्य की राशि को अवैधानिक रूप से राजसात कर लिया गया जबकि नियमानुसार उनके द्वारा सड़क रखरखाव करने की अवधि समाप्त हो चुकी थी।
राशि राजसात होने के बाद ठेकेदार अभिनव कंस्ट्रक्शन ने नगर निगम कोरबा के विरुद्ध निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई को सीधा पार्टी बनाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई जिसपर आज सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने तीन हफ्ते के अंदर निगम आयुक्त से जवाब मांगा है।