पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर उद्योगों पर लगा 25 लाख का जुर्माना
कोरबा। पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर राख परिवहन करने पर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने एनटीपीसी, विद्युत उत्पादन कंपनी व बालको पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है।
पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी परमेंद्र पांडे ने बताया की प्रदूषण फैलाने पर एनटीपीसी, सीएसईबी और बालको पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिले में एनटीपीसी, विद्युत कंपनी और भारत एल्युमिनियम कंपनी (बालको) के विद्युत संयंत्र संचालित है जहां बिजली उत्पादन हेतु प्रतिदिन डेढ़ लाख टन से भी ज्यादा कोयले की खपत हो रही है। नियमानुसार संयंत्र से निकलने वाली राख का शत प्रतिशत उपयोग करना होता है, साथ ही राखड़ बांध में सुरक्षित रूप से रखना होता है पर कई संयंत्र इसकी अनदेखी कर रहे हैं। राखड़ का शत- प्रतिशत समाधान करने के लिए प्रशासन ने संयंत्र प्रबंधनों को निर्देश दिया है। इसलिए संयंत्र प्रबंधन राख खपत करने लगातार प्रयासरत हैं और भारी वाहनों के माध्यम से लो-लाइन एरिया में राख भर रहे है। पर इस कार्य के दौरान ही नियमों का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा। राखड़ बांध के साथ राख के परिवहन व्यवस्था में प्रबंधन व ट्रांसपोर्टिंग कंपनी लापरवाही बरत रहे हैं और मनमाने तरीके से राखड़ डंप कर रहे हैं। इसे लेकर अब पर्यावरण संरक्षण मंडल ने इन उद्योगों के विरूद्ध कार्रवाई करना शुरू कर दिया है।