जिले में अवैध शराब निर्माण एवं विक्रय पर की जा रही दण्डात्मक कार्यवाही
सितंबर 2023 में अवैध शराब के 87 प्रकरणों में 553 लीटर शराब व 2580 कि.ग्रा. लाहन किया गया जब्त,
अवैध मदिरा विक्रय के संबंध में सूचना देने हेतु मोबाईल नम्बर – 9244517388 व टोल फ्री नम्बर-14405 जारी
कोरबा 26 सितंबर। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार के निर्देशन में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए जिले में अवैध मदिरा विक्रय, परिवहन, निर्माण, धारण आदि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु जिले में सहायक आयुक्त आबकारी श्री सौरभ बख्शी द्वारा दल गठित कर अवैध मदिरा विक्रय के संभावित स्थानों पर आकस्मिक छापामार कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार माह सितम्बर 2023 में अब तक 87 आरोपियों को अवैध शराब निर्माण, बिक्री या परिवहन करते हुए विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जिसमें 553 लीटर शराब और 2580 किलो ग्राम शराब बनाने का लाहन बरामद कर जब्त किया गया है। इसी प्रकार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण स्थापित किए जाने हेतु विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही विभाग द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री, परिवहन आदि की शिकायत एवं सूचना देने के लिए मोबाईल नम्बर-92445-17388 और टोल फ्री नम्बर 14405 जारी किया गया है।
इसी कड़ी में थाना रजगामार अंतर्गत ग्राम डुमरडीह के नरसियुश तिर्की पिता लॉरेन्स तिर्की उम्र 50 वर्ष को 08 लीटर महुआ शराब बिक्री करते हुए पकड़ा गया। विभाग द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर सी.जे.एम. न्यायालय कोरबा से रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
इसी प्रकार दीपका क्षेत्र में ज्योति नगर के जगदीश के घर में भारी मात्रा में शराब बेचने की सूचना पर आबकारी टीम ने दबिश दी। मौके पर सुकमति बाई को शराब बिक्री करते हुए पाया गया। आरोपिया के पास से 14.50 लीटर अवैध शराब जब्ती होने पर उन्हें गिरफ्तार कर कटघोरा न्यायालय से रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। पटपरा थाना पाली के बुधवार सिंह पिता चमरू सिंह को 12 लीटर शराब जरकीन और बोतलों में भरकर ग्राहको को बेचते हुये पाया गया, आरोपी को पाली न्यायालय से रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
ग्राम तिवरता थाना पाली के फूलबाई पति केशरी लाल के द्वारा भारी मात्रा में शराब बनाकर बेचने के खबर पर टीम ने जांच किया। टीम ने विधिवत् कार्यवाही की जिसमें आरोपिया के घर से कुल 10 लीटर शराब बरामद हुई। आरोपिया को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत् न्यायीक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। ग्राम डोंगरी पहरीपारा थाना दीपका के शिवकुमार कश्यप पिता भगत राम के द्वारा अपने घर से शराब बेचे जाने की शिकायत ग्रामिणों ने आबकारी विभाग को दी थी, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी शिवकुमार के घर से 20 लीटर के जरकिन में भरी हुयी शराब बरामद हुई, आरोपी को न्यायालय कटघोरा से रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
ग्राम डुमरकछार रोड में अजय देवर पिता बुंदराम उम्र 30 वर्ष को शराब बेचते हुये पाये जाने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत् प्रकरण कायम किया गया। आरोपी से 24 पाव देशी मदिरा प्लेन जब्त किया गया। ग्राम बड़े बांका थाना कटघोरा के साहेब दास पिता समारू को 20 पाव देशी मदिरा प्लेन बेचने के लिए रखे हुये पाया गया, उसके विरूद्ध न्यायालयीन कार्यवाही की गई। हरदीबाजार स्कूल पारा के राजकुमारी पति राजकुमार को 04 लीटर शराब बेचते हुये आबकारी टीम ने पकड़ा। ग्राम हरनमुड़ी थाना पाली के देव सिंह पिता प्यारे लाल को 05 लीटर साईज के जरकीन में शराब भरकर ग्राहकों को बेचते हुये पाया गया।
उक्त कार्यवाही में श्री रमेश कुमार अग्रवाल, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक श्रीमती सोनल अग्रवाल सहित विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों का योगदान रहा।