शराब घोटाला: अनवर ढेबर को मिली अंतरिम जमानत: मेडिकल ग्राउंड पर हाईकोर्ट का आदेश
रायपुर 24 जुलाई। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने लंबी जांच के बाद उन्हें हिरासत में लिया था। मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम बेल दी गई है। उन्हें किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की दिक्कत थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में इससे जुड़े आरोपियों को राहत दी थी।
हाईकोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्धिकी और पुनीत बाली ने बताया कि अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत मिल गई है। ऑर्डर शीट में तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत की बात कही गई है। यानी तीन हफ्ते के बाद किसी भी दिन सुनवाई की तिथि घोषित होगी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेल बाउंड फर्निश का प्रोसेस होगा। इसका अर्थ है कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी वकील निचली अदालत में जमा करेंगे और इसके बाद अनवर ढेबर को अगली सुनवाई तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा। तीन हफ्ते बाद ईडी अपना जवाब पेश करेगी इसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी।