सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजल आदि के साथ 200 एम.एल. की पानी बोतले भी रहेंगी पूर्णत: प्रतिबंधित

टेंट हाउस, केटरिंग सर्विस, बैक्वेट हाल आदि में लागू होगा 3-आर. प्रिंसिपल सिद्धांत

कोरबा 10 जून। नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत संचालित बैक्वेट हाल, टेंट हाउस, केटरिंग सर्विस आदि में भी 3-आर. पिं्रसिपल का सिद्धांत कड़ाई के साथ लागू किया गया है, इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजल आदि के साथ-साथ 200 एम.एल. तक की क्षमता वाली पानी की बोतलों का उपयोग भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा इसका उल्लंघन होने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित बैक्वेट हाल, टेंट हाउस, केटरिंग सर्विस आदि में भी 3-आर. प्रिंसिपल सिद्धांत लागू करते हुए पुन: उपयोग होने वाले केटलरी बर्तन के उपयोग के साथ-साथ 200 मिलीलीटर तक की क्षमता वाली बोतल का उपयोग बंद किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के मद्देनजर इसका पालन अत्यंत आवश्यक है। नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत संचालित इन प्रतिष्ठानों व सेवा प्रदाताओं से कहा गया है कि वे शादी विवाह व अन्य आयोजनों तथा सामान्य परिस्थितियों में भी सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजल आदि के साथ-साथ 200 एम.एल. क्षमता वाली पानी की बोतलें तथा अन्य प्रतिबंधित केटलरी बर्तन आदि का उपयोग कदापि न करें, इनका उपयोग करते पाये जाने पर निगम द्वारा संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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