दुर्भावनावश की कार्रवाई, हाईकोर्ट से मिली सीईओ और कर्मी को जमानत

कोरबा 04 मार्च। जनपद पंचायत कोरबा के पूर्व सीईओ जी.के.मिश्रा और सहायक ग्रेड-2 सुरेश पांडे को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में अग्रिम जमानत दी है। कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् आदिवासी विकास विभाग की पूर्व सहायक आयुक्त माया वारियर की लिखित शिकायत के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था।स्थानीय स्तर से जमानत का आवेदन खारिज होने पर संबंधित लोगों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में आवेदन लगवाया।

बताया गया कि उच्च न्यायालय की जानकारी में मुख्य रूप से यह बात लाई गई कि सीईओ और कर्मी के द्वारा शासकीय राशि को ब्याज के साथ पहले ही जमा कर दिया गया था और इसके चार महीने बाद अधिकारियों के कहने पर शिकायत कराई गई। इस तरह से किसी भी राशि का गबन नहीं हुआ है। इस तर्क को सुनकर कोर्ट ने सीईओ और कर्मी को अग्रिम जमानत प्रदान की है। इससे पहले जिले में गबन के और भी मामले हुए हैं और इसकी तथ्यपरक जानकारी अधिकारियों को है। अनेक अवसरों पर इस पर ध्यानाकर्षित भी कराया गया है लेकिन कार्रवाई करने में हाथ-पैर फुल रहे हैं।

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