दुष्कर्म का मामला: घर में घुसकर लूटपाट व महिला से दुष्कर्म, दो आरोपियों को उम्रकैद
कोरबा 24 जनवरी। घर पर अकेली रहने वाली महिला के घर में घुसकर बंधक बना लूटपाट और दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एमपीनगर अटल आवास में 11 मई 2020 की रात घटना हुई थी, जहां मकान में अकेली महिला के घर का दरवाजा तोड़ आरोपी कासिम खान उर्फ कस्सू अपने साथी पवन चौरसिया के साथ पहुंचा था। उन्होंने महिला का हाथ-पांव बांध हथौड़ी से उसके सिर पर हमला किया, फिर नकदी रकम समेत मोबाइल और बर्तन की लूट की।
इस दौरान आरोपी कासिम ने उससे दुष्कर्म भी किया। अगले दिन महिला जब देर तक अपने घर से बाहर नहीं निकली, तो पड़ोसी उसके पास पहुंचे, जहां वह गंभीर हालत में मिली थी। तब उसने घटना की जानकारी दी थी। मामले में रामपुर चौकी में लूटपाट, दुष्कर्म समेत अन्य धारा के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थीए, जहां शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक रामकुमार मौर्य ने पैरवी की, जिन्होंने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए उन पर दोष साबित किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने फैसला सुनाया। उन्होंने मामले में 10-10 साल कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
लोकनीति के विरूद्ध कारित अपराधिक श्रेणी:-पीठासीन अधिकारी ज्योति अग्रवाल ने टिप्पणी लिखी है। इसमें प्रकरण को लेकर उल्लेख है कि यह मात्र पीडि़ता के विरूद्ध अपराधिक कृत्य न होकर लोकनीति के विरूद्ध कारित अपराधिक श्रेणी का है। पीडि़ता की अकेले होने की जानकारी होने पर अपराधिक मनरू स्थिति से अपराध का अवसर बनाकर जघन्य प्रकृति का अपराध किया गया है।