ट्रैफिक रूल तोडऩे को लेकर पुलिस ने 14176 मामले दर्ज किए
कोरबा 23 दिसंबर। किसी भी तरह के वाहन चलाने के लिए सबसे अब आवश्यकता सड़क सुरक्षा यातायात नियमों को मानने की होती है। किसी भी तरह से इनकी उपेक्षा किए जाने के दुष्परिणाम सामने आते हैं और फिर इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वर्ष 2022 के 10 महीने के दौरान ट्रैफिक रूल तोडऩे को लेकर पुलिस ने 14176 मामले दर्ज किए। यह सभी अलग.अलग कैटेगरी से संबंधित है।
मामलों में पुलिस ने सरकारी प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई की और 75 लाख 9200 रुपए की पेनाल्टी वसूल की है। जबकि शराब पीकर वाहन चलाने वाले मामले में कोर्ट के द्वारा पेनल्टी लगाई गई। दुपहिया से लेकर 4 पहिया और दूसरे यात्री एवं मालवाहको का उपयोग करने के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा चालकों को लाइसेंस दिए जाते हैं। इसी के साथ उनके वाहनों का विधिवत पंजीकरण किया जाता है। लाइसेंस देने की प्रक्रिया से पहले चालकों को परीक्षा से गुजरना होता है और उन्हें यह समझना पड़ता है कि सड़कों पर चलने के लिए क्या कुछ जरूरी है और किस-किस तरह के नियम ध्यान में रखे जाने हैं ताकि दुर्घटनाओं से खुद बच सके और किसी दूसरे के लिए परेशानी का कारण भी ना बन सके। इन सब के बावजूद अलग-अलग कारणों के चलते हादसे होते हैं और फिर चालकों को लेने के देने पड़ते हैं। ऐसी घटनाओं में यातायात पुलिस को कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं।
सूबेदार भुवनेश्वर कश्यप ने बताया कि वर्ष 2022 में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। समग्र विश्लेषण के साथ जो डाटा तैयार किया गया हैए उसके अनुसार इस अवधि में कुल 14176 प्रकरण वाहन चालकों के द्वारा बरती गई लापरवाही को लेकर दर्ज किए गए हैं। अलग.अलग श्रेणी में यह मामले पंजीकृत हुए हैं और उक्त अनुसार 75 लाख 9200 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। नवंबर और दिसंबर महीने में इस तरह की घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है और इससे संबंधित आंकड़े आगामी दिनों में सार्वजनिक किए जाएंगे।