राशन वितरण मामले में खाद्य निरीक्षक नहीं हुआ निलंबित, जिला प्रशासन पर लगा प्रश्रय देने का आरोप

कोरबा 21 अगस्त। शासकीय उचित मूल्य दुकान मदनपुर में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा सहित 5 राशन कार्डधारियों का अप्रैल माह का अतिरिक्त चांवल डकारने वाले स्व सहायता समूह को विधायक ननकीराम कंवर की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने निलंबित तो कर दिया, पर प्रकरण में दुकान को प्रश्रय देने वाले खाद्य निरीक्षक को निलंबित नहीं किए जाने पर सवाल उठ रहे। इस बीच खाद्य अधिकारी ने कहा है कि प्रकरण में अनियमितता के आधार पर फाइल आवश्यक कार्रवाई हेतु कलेक्टर को पुटअप कर दिया गया है।

यहां बताना होगा कि विगत 7 अगस्त को पूर्व गृहमंत्री रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने ग्राम पंचायत मदनपुर सोसायटी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरडीह के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष संरक्षित जनजाति के पहाड़ी कोरवा हितग्राहियों सहित अन्य को अप्रैल माह में नियमानुसार खाद्यान्न नहीं दिए जाने का गम्भीर आरोप लगाते हुए खाद्य निरीक्षक सुशील कुमार टण्डन को निलंबित करने की बात जिला प्रशासन से की थी। जिसमें उन्होंने बताया था राज्य शासन सहित केंद्रीय योजना के कोटे को मिलाकर एक परिवार को 2 सदस्यों के राधनकार्ड पर 45 किलो चावल मिलना चाहिए लेकिन 20 किलो चावल दिया गया। श्री कंवर के शिकायत के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। खाद्य अधिकारी ने प्रकरण में 8 अगस्त को जांच का आश्वासन दिया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में शिकायत की जांच उपरांत शिकायत सही पाये जाने पर शासकीय राशन दुकान मदनपुर की संचालन एजेंसी दिव्य ज्योति महिला स्व सहायता केंरवा को दुकान संचालन से निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम कोरबा ने इस संबंध में निलंबन आदेश जारी कर दिये । मदनपुर राशन दुकान से खाद्य वितरण व्यवस्था बाधित न हो इसलिए उक्त दुकान को शासकीय उचित मूल्य की दुकान भुलसीडीह में अस्थायी व्यवस्था के तहत आगामी आदेश तक संलग्न किया गया है। दुकान से 5 पहाड़ी कोरवा जनजाति परिवारों को माह अप्रैल 2022 का अतिरिक्त चांवल प्रदान नही किये जाने की शिकायत उपरांत मामले की जांच की गयी। जांच में पांच राशन कार्डधारियो को अतिरिक्त चांवल नही दिया जाना पाया गया। साथ ही राशन दुकान में स्टॉक से अधिक खाद्यान पाया गया। एसडीएम हरिशंकर पैकरा ने बताया कि राशन दुकान संचालक द्वारा गरीब एवं अति गरीब राशन कार्डधारी को उनके हक के चांवल से वंचित रखा गया। जो कि गंभीर अनियमितता है। उक्त कृत्य के लिए दुकान संचालन एजेंसी पर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के नियमों के तहत एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की विभिन्न धाराओं के तहत् कार्रवाई की गई। एसडीएम ने बताया कि उपरोक्त गंभीर अनियमितता के आधार पर संचालक एजेंसी दिव्य ज्योति महिला स्व सहायता केंरवा को मदनपुर दुकान संचालन से निलंबित किया गया है। लेकिन खाद्य निरीक्षक पर निलंबन की कार्रवाई नहीं होने से क्षेत्रीय विधायक श्री कंवर खासे नाराज हैं। उन्होंने खाद्य निरीक्षक पर खाद्य अधिकारी जिला प्रशासन को प्रश्रय देने का गम्भीर आरोप लगाया है। उनका कहना था कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा, बिरहोर जो जंगलों में रहकर शिकार कर किसी तरह जीवन यापन कर रहे उनका निवाला छीनने एवं उनको प्रश्रय देने वालों को जिला प्रशासन कैसे संरक्षण दे सकता है। उन्होंने खाद्य निरीक्षक को तत्काल निलंबित नहीं करने पर हाईकोर्ट तक मामला ले जाने की बात कही थी। इस बीच खाद्य अधिकारी जे के सिंह ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि प्रकरण में किसी को संरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा। दोषी समूह निलंबित हो चुके हैं। रही बात खाद्य निरीक्षक के निलंबन की तो निलंबन की कार्रवाई उसी के खिलाफ होती है जो दोषी हों, अनियमितता के आधार पर फाइल आवश्यक कार्रवाई हेतु कलेक्टर को पुटअप कर दिए हैं।

विधायक श्री कंवर ने खाद्य निरीक्षक कोरबा के कार्यशैली की चर्चा करते हुए बताया कि ये पूरे क्षेत्र में पीडीएस दुकान संचालकों को परेशान कर उगाही कर रहे हैं। कुदुरमाल में रिकवरी की कार्रवाई का भय दिखाकर 20 हजार रुपए वसूल लिए हैं। जिल्गा बरपाली में एक तिवारी मुझे शिकायत करता है कि 60 किलो चावल के लिए 600 रुपए मांगता है। बाद में दुकानदार बोलता है कि मैं इनको लाइन में लगने को बोला हूं। तुमान में एक राशन कार्ड में 7 हितग्राही को 100 किलो दे रहे। कनकी के आसपास के गांव में केंद्रीय कोटे का चावल नहीं मिल रहा।

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