प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पूर्णत: बंद हो, इसमें व्यवसायीबंधु सहयोग दें-आयुक्त

कोरबा 5 जून। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने आज चेम्बर आफ कामर्स के पदाधिकारियों, सदस्यों व नगर के व्यवसायीबंधुओं से अपील करते हुए कहा कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग रोकने में अपना पूरा सहयोग दें ताकि इसका उपयोग पूर्णत: बंद हो सके। उन्होने कहा कि व्यापारीबंधु प्लास्टिक सामग्रियों, कैरीबैग आदि का उपयोग विक्रय अपने प्रतिष्ठानों, दुकानों में न करें, ग्राहकों को समझाएं कि वे घर से कपड़े व जूट के थैले लेकर ही बाजार आएं। उन्होने कहा कि प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से आप सब परिचित हैं, हमें अपनी आदतों में परिवर्तन लाना होगा, इसी में सभी का हित है।

उक्त बातें आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने चेम्बर आफ कामर्स के पदाधिकारियों व व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों की बैठक के दौरान कही। शासन द्वारा पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित विभिन्न एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डार, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने नगर पालिक निगम केारबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में चेम्बर आफ कामर्स व व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक के दौरान आयुक्त श्री पाण्डेय ने कहा कि जैसा कि आप सब को ज्ञात है कि प्लास्टिक का उपयोग मानव स्वास्थ्य के अत्यंत घातक होने के साथ-साथ मवेशियों व जीव, जन्तुओं के लिए भी हानिकारक है, वहीं सफाई व्यवस्था पर भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, प्लास्टिक सडता, गलता नहीं है, प्रतिबंधित प्लास्टिक में रखा खाद्य पदार्थ हानिकारक स्वरूप धारण करता है, प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या एक गंभीर समस्या है, अत: हम सभी का यह दायित्व है कि हम प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग कदापि न होने दें। आयुक्त श्री पाण्डेय ने आगे कहा कि शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक वस्तुओं व सामग्रियों पर कडाई से प्रतिबंधित लगाया गया है, हम सभी का यह दायित्व है कि हम इन प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करें, लोगों को जागरूक करें, उन्हें समझाएं तथा सभी की आदतों व व्यवहार में परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य करें। उन्होने व्यवसायीबंधुओं से अपील करते हुए कहा कि आप सभी इसमें पूरा सहयोग दें, अपनी-अपनी दुकानों व प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक से निर्मित सामग्रियों, कैरीबैग, डिस्पोजल आदि का विक्रय व उपयोग न करें, ग्राहकों को समझाएं तथा उन्हें प्रेरित करें कि वे बाजार जाते समय कपड़े या जूट के थैले साथ में अनिवार्य रूप से लाएं। बैठक के दौरान चेम्बर आफ कामर्स के पदाधिकारियों व व्यापारीबंधुओं में प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को रोकने एवं इस दिशा में वैकल्पिक साधनों को अपनाए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की, अपने-अपने विचार व सुझाव रखें तथा पूर्ण सहयोग की बात कहीं।

इन सामग्रियों पर है प्रतिबंध – शासन द्वारा प्लास्टिकस्टिकयुक्त इयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डंडियांॅं, पोलीस्टाईरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, टेऊ जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्दगिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माईक्रोन से मोटाई वाले प्लास्टिक या पी.व्ही.सी.बैनर, स्ट्रिर के साथ-साथ प्लास्टिक कैरीबैग, अल्पजीवन पी.व्ही.सी. एवं क्लोरिनयुक्त प्लास्टिक अर्थात विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री, पी.व्ही.सी. के फ्लैक्स बैनर होर्डिंंग, फोम बोर्ड आदि, खानपान के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं आदि के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।


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