भाजपा नेता मोहन सिंह पर एक और आरोप, डकार गए मजदूरों की पीएफ राशी। गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही दबिश।
➡️ धारा 420 अंतर्गत पहले ही दर्ज है अपराध
➡️ बिजनेस पार्टनर ने 1.12 करोड़ की धोखाधड़ी का लगाया है आरोप
कोरबा 03 अगस्त। युवा भाजपा नेता मोहन सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने और धीरे-धीरे सामने आ रही शिकायतों के बाद उस पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस तत्पर है। अपराध दर्ज होने के बाद से फरार मोहन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए सीएसईबी पुलिस चौकी प्रभारी एसआई कृष्णा साहू एवं टीम के द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन में बालको स्थित निवास और दफ्तर में दबिश दी गई। मोहन सिंह इन दोनों स्थानों पर नहीं मिला और पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा।
मोहन सिंह की गिरफ्तारी के प्रयासों के बीच उसके विरुद्ध एक और शिकायत बालको थाना में दर्ज कराई गई है। शांतिनगर निवासी दिनेश कुमार सैनी पिता एसपी माली, फुरकम खान, अनुराग श्रीवास, अभिनव तिवारी ने लिखित शिकायत में बताया है कि एमआई इंजीनियरिंग फर्म के संचालक मोहन सिंह के द्वारा बालको 1200 मेगावाट संयंत्र में ऑपरेशन का काम लिया गया था। उसके अधीन 40 कर्मचारी काम कर रहे थे। वर्ष 2012 से 2018 तक दिनेश कुमार सैनी, अनुराग कुमार श्रीवास, अभिनव तिवारी आदि का पीएफ एवं फाइनल की राशि जमा नहीं किया था। पूछे जाने पर राशि जमा कर देना कह कर धोखाधड़ी किया गया। कर्मचारियों ने अपना पीएफ नंबर 2011 में चेक किया तो नंबर फर्जी निकला। 2011-12 के बाद 2019 में कुछ मजदूरों के पीएफ और फाइनल का पैसा डाला गया, लेकिन शिकायतकर्ताओं की राशि आज तक नहीं मिली। आरोप है कि 7 वर्षों तक मोहन सिंह मजदूरों को इस राशि के लिए गुमराह करता रहा और पीएफ, फाइनल के नाम पर लाखों रुपए का गबन किया गया। भाजपा नेता होने का धौंस दिखाकर जान से मारने की धमकी भी उसके द्वारा दिए जाने की शिकायत की गई है।
शिकायत पर जांच जारी : टीआई
बालको थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा ने बताया कि मोहन सिंह के विरुद्ध पीएफ की राशि गबन करने और धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है। चूंकि मामला पीएफ का है, इसलिए संबंधित विभाग और कंपनी से जानकारी प्राप्त की जा रही है। विवेचना पूर्ण होने उपरांत उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
1.12 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज है अपराध
भाजपा नेता एवं महालक्ष्मी एसोसिएट फर्म के संचालक मोहन सिंह जो के विरूद्ध बिजनेस पार्टनर सर्वमंगला इन्फ्राबिल्ड प्रायवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कोरबा निवासी दीपक अग्रवाल ने 1 करोड़ 12 लाख 41 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा से इसकी शिकायत की गई है जिस पर जांच के निर्देश दिए गए थे। कोरबा कोतवाली पुलिस ने इस मामले में सीतामणी निवासी दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट पर आज मोहन सिंह के विरुद्ध धारा 420 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
मामला यह है कि मोहन सिंह और दीपक अग्रवाल के मध्य राजस्थान स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के सिविल कार्य का 33.82 करोड़ का ठेका के लिए पार्टनरशीप तय हुआ था। 50-50 फीसदी हिस्सेदारी तय होने पर दीपक ने 80 लाख रुपए बैंक गारंटी दी थी। 2 जेसीबी मशीन का मासिक किराया 85 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से भी मोहन सिंह को दिया गया। 2 साल में होने वाले उक्त ठेका कार्य में अंतत: 1 करोड़ 12 लाख 41 हजार की राशि नहीं लौटाने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत मोहन सिंह के विरूद्ध की गई है।