नदी-नालों के तट पर सब्जी उगाने वाले किसानों को मिलेगी प्रति एकड़ 4700 रूपए की सहायता राशि

शासकीय उद्यान रोपणियों में जमा होंगे आवेदन

कोरबा 28 अक्टूबर 2021. नदी-नालों के तट पर सब्जी उगाने वाले कोरबा जिले के किसानों को अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। किसानों को सब्जी उगाने के लिए प्रति एकड़ चार हजार 700 रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। राज्य पोषित योजना अंतर्गत नदी के कछार या तटों पर सब्जी उगाने के तहत प्रति एकड़ इकाई लागत नौ हजार 400 रूपए प्रावधानित है। किसानों को इकाई लागत नौ हजार 400 रूपए का 50 प्रतिशत चार हजार 700 रूपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत सब्जी उगाने वाले सभी बीपीएल, लघु, सीमांत किसान पात्र होंगे। नदी-नालों के तट पर सब्जी उगाने वाले किसानों को अनुदान राशि का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन शासकीय उद्यान रोपणियों में जमा करना होगा। किसान अपने क्षेत्र में स्थित शासकीय उद्यान रोपणियों के उद्यान अधीक्षक सेे संपर्क कर योजना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाते की फोटो कॉपी एवं बी-1 नक्शा-खसरा भी संलग्न करना होगा।

शासकीय उद्यान रोपणियों में संपर्क अधिकारी के नाम एवं नंबर जारी

जिले में स्थित पांच शासकीय उद्यान रोपणियों में संपर्क करके किसान योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोरबा विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी पताढ़ी में श्री डी. पी. मिश्रा के मोबाइल नंबर 9907905061, करतला विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी पठियापाली में श्री हीरालाल देवांगन के मोबाइल नंबर 79876-07572, कटघोरा विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी पंडरीपानी में श्री अर्जुन सिंह मरावी के मोबाइल नंबर 96319-02927, पोड़ी-उपरोड़ा विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी नगोई में श्री के. आर. भगत के मोबाइल नंबर 62609-46006 एवं विकासखण्ड पाली के शासकीय उद्यान रोपणी पोड़ी लाफा में कुमारी रत्ना सूर्यवंशी के मोबाइल नंबर 83054-38139 मंे संपर्क करके योजना से संबंधित जानकारी ली जा सकती है।
सहायक संचालक उद्यानिकी श्रीमती आभा पाठक ने बताया कि राज्य पोषित योजना अंतर्गत नदी कछार या तटों पर लघु सब्जी उत्पादकों को प्रोत्साहन देने जिले को 45 हेक्टेयर रकबे का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि सब्जी उत्पादक किसानों को बीज एवं आदान सामग्री की व्यवस्था पंजीकृत संस्था-बीज भण्डार से स्वयं क्रय करना होगा। बीज एवं आदान सामग्री व्यवस्था के लिए प्रति हितग्राही कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान राशि प्राप्त होगी। योजनांतर्गत न्यूनतम 0.250 हेक्टेयर रकबे एवं अधिकतम 0.400 हेक्टेयर रकबे वाले किसान पात्र होंगे। 0.250 हेक्टेयर में कुल लागत पांच हजार 875 रूपए का 50 प्रतिशत अनुदान राशि दो हजार 937 रूपए एवं 0.400 हेक्टेयर में कुल लागत नौ हजार 400 रूपए का 50 प्रतिशत अनुदान राशि चार हजार 700 रूपए मिलेगा। किसानों को अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। किसानों को सब्जी उगाने के लिए तकनीकी अमले द्वारा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सलाह भी दिया जाएगा।

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