कोरबा के परिवहन व्यवसाई के खिलाफ रायगढ़ में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज

मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ निवासी नटवरलाल गुप्ता के पेट्रोल पंप से कोतवाली क्षेत्रांतर्गत दर्री रोड निवासी ट्रांसपोर्टर महेन्दर, सुरेन्दर पाल सिंह व अन्य के द्वारा 1 जनवरी 2019 से 21 जुलाई 2020 के मध्य अपने परिवहन वाहनों में ईंधन भरवाया गया। इसके एवज में 6 करोड़ 20 लाख रुपए का बकाया हो गया जिसका भुगतान ट्रांसपोर्टरों के द्वारा नहीं किए जाने से परेशान होकर नटवरलाल ने रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। आरोपियों के विरूद्ध अमानत में खयानत और धोखाधड़ी के जुर्म में धारा 409, 420 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के विरूद्ध और भी मामले विभिन्न शहरों के थानों में दर्ज है और इनकी तलाश कोरबा के अलावा दीगर जिले की पुलिस को भी है।
