निजी उपयोग के लिए रेत संग्रहण पर रोक नहीं, कोई लिमिट नहींः नाग

कोरबा 30 जून। उप संचालक (खनिज) एस.एस.नाग ने कहा है कि निजी उपयोग के लिए रेत के संग्रहण पर कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही कोई लिमिट भी तय नहीं है। लेकिन जितनी मात्रा में रेत संग्रहित है, उसकी रायल्टी पर्ची होनी चाहिए।

दरअसल बारिश के मौसम में शहर के कई नागरिक निजी निर्माण कार्यों के लिए रेत संग्रहण कर रखे हुए हैं। कुछ लोगों का निर्माण कार्य चल रहा है, तो कुछ लोग निकट भविष्य में संग्रहित रेत का उपयोग प्रारंभ करेंगे। इस बीच कुछ खाकी पोशाक वाले ऐसे संग्रहण को अवैध बताकर भयादोहन का प्रयास कर रहे हैं। शहर में चर्चित हो रहे इस मामले की जानकारी होने पर मीडिया ने उप संचालक खनिज एस.एस.नाग से सम्पर्क किया और रेत संग्रहण नीति की जानकारी ली।

उप संचालक खनिज एस.एस.नाग ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी नागरिक निजी उपयोग के लिए कितनी भी मात्रा में रेत का संग्रहण कर सकता है। शर्त केवल यह है कि पूरी रेत की रायल्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक प्रयोजन से कोई रेत संग्रहण करता है तो उसके पास विभाग से जारी वैध अनुमति होनी चाहिये। ऐसे व्यक्ति रेत की खरीदी-बिक्री कर सकते हैं।

सीतामणी रेत घाट ठेकेदार द्वारा रेत की कालाबाजारी और अनियमितता के सवाल पर उन्होंने कहा कि गत सप्ताह ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। अगर रेत का अधिक दर पर विक्रय किया जा रहा है, तो निर्धारित दर पर विक्रय का निर्देश दिया जायेगा। किसी रेत तस्कर द्वारा राताखार के निकट अवैध उत्खनन शुरू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामले की तस्दीक कर कार्रवाई की जायेगी।

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