प्रतिबंध में भी 50 बायलर मुर्गा-मुर्गी परिवहन , जुर्म दर्ज
कोरबा-। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए एवं लॉक डाउन के दौरान मांसाहारी खाद्य पदार्थों का विक्रय प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद मुर्गा-मुर्गी की बिक्री करने वाले पर अपराध दर्ज किया गया है। बालको थाना अंतर्गत नेहरूनगर निवासी लकेश्वर प्रसाद पिता माधवलाल 35 वर्ष के द्वारा ग्राम भुलसीडीह से मुर्गा-मुर्गी लाकर एवं काटकर बेचा जा रहा था। मोटर साइकिल प्लेटिना बजाज क्रमांक सीजी-12एएस-2664 में लोहे की जाली के अंदर 50 बायलर मुर्गा-मुर्गी परिवहन करते हुए उसे रिस्दा अस्थायी नाका के पास रोककर पूछताछ की गई। उसने हाथ में ग्लब्स भी नहीं लगाया था। बालको थाना प्रभारी लखन पटेल ने बताया कि पूछताछ में लकेश्वर मुर्गा-मुर्गी को बालको में ले जाकर काटकर बेचने की जानकारी दी जिस पर सरकार व प्रशासन द्वारा मांसाहारी सामानों की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध के आदेश एवं धारा 144 का उल्लंघन तथा बिना ग्लब्स पहने कोरोना वायरस संक्रमण से आम जनता का जीवन संकटापन्न करना पाए जाने पर उसके विरूद्ध धारा 188, 269, 270, 271 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया गया। उसके पास से जब्त मुर्गा-मुर्गी को अग्रिम आदेश तक पोल्ट्री फार्म में जीवित रखने के लिए सुपुर्द किया गया।