पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के विरुद्ध की गई शिकायत राज्य सरकार को केन्द्र ने वापस भेजी

रायपुर 27 अप्रैल : छत्तीससगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के आय से अधिक संपत्ति के मामले में भारत सरकार ने प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को पत्र भेजा है। भारत सरकार के द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि क़ानून एवं व्यवस्था का पालन कराना राज्य सरकार का एकल क्षेत्राधिकार है। पत्र के बाद अब इस मामले पर राज्य सरकार कार्रवाई करेंगी।

छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता ने रमन सिंह के आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर हाईकोर्ट के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत की थी। जिसके बाद अब इस मामले पर भारत सरकार ने संज्ञान लेते हुए इस मामले को वापस राज्य सरकार को भेज दिया है।

इस मामले को लेकर प्रदेश के कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहितकई जगहों पर शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि निर्वाचन आयोग में अभ्यर्थी के रूप में डॉ. रमन सिंह ने शपथ पत्र जमा किया गया है जिसमें झूठा लेख भी किया गया है एवं शपथ पत्र में दर्शायी गई सम्पत्ति के वृद्धि का कोई स्रोत नहीं बताया गया है।

विनोद तिवारी ने बताया की 1998 का चुनाव हारने के बाद रमन सिंह क़र्ज़ में थे। फ़िर 2003 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने 2018 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे इनके परिवार के पास कोई ख़ास आया का स्रोत नहीं है। जिससे इतनी दौलत इकट्ठी हो सके फिर ये अकूत संपत्ति कहाँ से आई ये जाँच का विषय है। रमन सिंह को चाहिये की छत्तीसगढ़ की जनता को बताये की उनके पास ऐसे कौन कौन से व्यवसाय है जहाँ से इनकी आय होती है।

बता दें कि विनोद तिवारी ने डाक्टर रमन सिंह के विरुद्ध एक शिकायत दिनांक 26/7/2020 एवं अभिषेक सिंह के विरुद्ध शिकायत 4/8/20 को शिकायत की थी। जिसके बाद आज इस मामले को लेकर राज्य सरकार को वापस भेज दिया है।

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