भगोड़ा नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को लन्दन की कोर्ट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली 25 फरवरी। भारत से करीब 2 बिलियन डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में भगोड़े नीरव मोदी की याचिका को लंदन की अदालत ने आज गुरुवार को ठुकरा दिया है। लंदन कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पित किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है।

वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैमुअल गोजी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देना है। भारत में जाने पर उसे दोषी करार दिए जाने की पूरी संभावना है। जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी की ओर से दिए कई बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं। पहली नजर में सबूत नीरव के खिलाफ जाते हैं।

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि अगर उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाता तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है।

लगाई गई याचिका खारिज

कोर्ट के फैसले के बाद नीरव को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि उसके तुरंत भारत आने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने मानसिक सेहत को लेकर नीरव की ओर से लगाई गई याचिका को ठुकरा दिया है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद नीरव मोदी के पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प होगा। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। कोर्ट ने प्रत्यर्पण का आदेश देते हुए नीरव को फैसले के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है।

इसके अलावा उसके पास मानवाधिकारों की बात करते हुए यूरोपीय अदालत में जाने का विकल्प होगा। फिलहाल उसके तुरंत भारत आने की संभावना नहीं लग रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गवाहों को धमकाने की कोशिश भी गई। कोर्ट ने भारत में जेलों के हालात को लेकर संतुष्टि जताई।

पिछले महीने सुनवाई हुई पूरी

ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। उम्मीद है कि 13,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड केस में उसे भारत भेजा जा सकता है। कोर्ट ने उसे भारत भेजने को लेकर पिछले महीने सुनवाई के दौरान 25 फरवरी की तारीख तय की थी।

क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने कोर्ट को यह भी बताया था कि नीरव मोदी ने बैंक अधिकारियों के साथ साजिश रचने के बाद अपनी 3 फर्म डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स का इस्तेमाल कर बैंक को धोखा दिया। कोर्ट के सामने यह भी कहा गया कि नीरव मोदी ने गवाह को जान से मारने की धमकी दी थी।

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