कोयला कम्पनियों में विवाहित बेटी को भी आश्रित मानकर नौकरी दिए जाने को मंजूरी

रांची 23 रांची। में हुई कोल इंडिया लिमिटेड की एपेक्स जेसीसी की बैठक में विवाहित बेटी को भी आश्रित मानकर नौकरी दिए जाने को मंजूरी दी गई। यहां बताना होगा सी आई एल में इस तरह रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे कई प्रकरण कोर्ट तक भी गए और आवेदक के पक्ष में अवार्ड भी पारित हुए हैं।

यह बैठक सीआईएल चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले व्यक्तियों को प्रारंभिक चिकित्सा जांच में अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा। नवनियुक्त कर्मियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदस्थापना की जाएगी। दिव्यांग का रिक्त कोटा भरा जाएगा। आश्रित को NCWA की धारा 9.4.0 के तहत रोजगार बंद नहीं किया जाएगा। महिला वीआरएस के लंबित मामलों के निराकरण को लेकर चर्चा की गई। यह भी तय हुआ कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र में दर्ज उम्र के आधार पर आयु विवाद के मामलों का निराकरण किया जाएगा। अन्य मामलों में Ossification Test के आधार पर आयु निर्धारण होगा और निर्धारित आयु की निचली सीमा को कर्मचारी की आयु मानी जाएगी।

बैठक में सीआईएल की सभी अनुषांगिक कंपनियों के सीएमडी तथा निदेशकगण तथा यूनियन प्रतिनिधियों के तौर पर बीएमएस से के. लक्ष्मा रेड्डी, एचएमएस से नाथूलाल पांडेय, सीटू से डीडी रामानंदन, एटक से रामेन्द्र कुमार सम्मिलित हुए। श्रमिक नेताओं ने भी अपने स्तर पर कई मुद्दों 

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