गैरजमानती अपराध में त्रुटि पूर्ण विवेचना का अधिवक्ता ने दिलाया लाभ.. युथ इंटक जिला अध्यक्ष दोषमुक्त

कोरबा 01 अक्टूबर. वर्ष 2019 मे निहारिका शराब दूकान के कर्मचारियो द्वारा शिकायत की गई थी कि अंकित श्रीवास्तव (युथ इंटक जिला अध्यक्ष) सुरक्षा गार्ड को डंडे से मार रहा हैऔर जान से मारने की धमकी दे रहा है।

पेट्रोलिंग ड्यूटी मे पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक माधव तिवारी एवं अन्य आरक्षक द्वारा रामपुर चौकी में एवं उच्च अधिकारी को लिखित शिकायत की गई की अंकित श्रीवास्तव ने सहायक उपनिरीक्षक, माधव तिवारी, एवं चौकी मे उपस्थित पुलिस कर्मचारियों के साथ गाली गलौच कि और सहायक उपनिरीक्षक की वर्दी उतरवाने की धमकी दी। शिकायत कर पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 186,353,332,294,506,323 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आरोपी अंकित श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता मंजीत अस्थाना के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष गवाही और तर्क के दौरान त्रुटिहिन् विवेचना और पुलिस कार्यवाही को संदेहात्मक प्रमाणित करने में सफल होने पर जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा द्वारा आरोपी अंकित श्रीवास्तव को समस्त धाराओं से दोषमुक्त किया गया।

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