रियल मनी गेम्स पर होगी कड़ी कार्रवाई, केन्द्र ला रहा कानून; जेल से लेकर जुर्माना तक का प्रावधान

नईदिल्ली।भारत में फैंटेसी क्रिकेट से लेकर अन्य रियल मनी गेम्स तक अरबों डॉलर का कारोबार कर चुकी हैं। ड्रीम11 और मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लाखों यूजर्स को जोड़ रखा है। लेकिन अब सरकार ने इन गेम्स पर कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT Ministry) द्वारा तैयार बिल में साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे गेम्स की पेशकश, संचालन या विज्ञापन नहीं कर सकेगा जिनमें पैसे जमा करके खेला जाता है और इनाम के तौर पर पैसा या अन्य फायदे मिलते हैं।

2029 तक बाजार पर असर

वैंचर कैपिटल फर्म लुमिकाई के अनुसार भारत का रियल मनी गेमिंग मार्केट 2029 तक 3.6 अरब डॉलर तक पहुंच सकता था। ड्रीम11 की वैल्यूएशन 8 अरब डॉलर और MPL की 2.5 अरब डॉलर है। आईपीएल और बड़े क्रिकेटरों के प्रचार के कारण ये ऐप्स तेजी से लोकप्रिय हुए। लेकिन सरकार का मानना है कि ये गेम्स एडिक्टिव एल्गोरिद्म और मैनिपुलेटिव डिजाइन का इस्तेमाल कर खिलाड़ियों को लगातार खेलने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे कर्ज और आर्थिक नुकसान हो सकता है।

सख्त सजा और धोखाधड़ी रोकने का कदम

बिल में प्रस्ताव है कि पैसे वाले गेम्स के संचालन पर तीन साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार के मुताबिक, ये गेम्स खिलाड़ियों को ओटीपी और पैसे ट्रांसफर जैसी गलत प्रैक्टिस में उलझा सकते हैं। विशेष रूप से आईपीएल सीजन में इनकी लत खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। यह कदम न केवल गेमिंग लत को रोकने के लिए है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाव के लिए भी अहम माना जा रहा है।

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