ट्रेनों में पटाखा ले जाते पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्यवाही
कोरबा 29 अक्टूबर। यात्री ट्रेनों में पटाखे ले जाते पकड़े जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। आरपीएफ की टीम इस पर लगातार नजर रख रही है। संदिग्ध सामानों की जांच भी की जा रही है। कहीं कोई यात्री अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे लेकर तो यात्रा नहीं कर रहा, इसे लेकर रेलवे ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
यात्रा के वक्त किसी प्रकार का विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रेन में प्रवेश करना अनुचित व खतरनाक साबित हो सकता है। खासकर त्योहारी सीजन में ऐसी लापरवाही बिलकुल न हो, इस पर नजर रखने और यात्रा को सुरक्षित बनाने यात्रियों की जागरुकता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ट्रेनों में यात्रा के दौरान इस प्रकार की लापरवाही बिलकुल भी न हो, इसे देखते हुए रेल प्रशासन की ओर से समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। रेलवे सुरक्षा बल की टीम की ओर से स्टेशन में सघन जांच अभियान भी चलाया जाता हैं। दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे में भी संरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्नि निरोधक अभियान चला कर यात्रियों को समय-समय पर जागरूक किया जाता है।
दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे की ओर से यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि अपनी और ट्रेन में सवार सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक सामग्री या पटाखों को लेकर ट्रेन में प्रवेश न करें। ज्वलनशील पदार्थ या विस्पोटक सामग्री जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल, पटाके के साथ यात्रा न करें, यह दुर्घटनाकारक हो सकता है। ऐसा करते पकड़े गए तो होगा दंडनीय अपराध यात्रा के दौरान धूम्रपान करना, ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी हैं। ऐसा करने से यात्री के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी हो सकती है। इन पदार्थों के साथ किसी अन्य को यात्रा करते देखे जाने पर इसकी जानकारी तत्काल ट्रेन में ड्यूटी पर उपस्थित टीटीई, रेलवे सुरक्षा बल की टीम या अन्य रेल कर्मियों को प्रदान करें। वेंडरों की ओर से भी असुरक्षित तरीके से ट्रेन में प्रयुक्त जलती सिगड़ी या अन्य ज्वलशील सामग्री देखे जाने पर भी इसकी जानकारी तुरंत प्रदान करें।