कोरबा 24 सितंबर। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने जिले के समस्त ग्रामों में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने हेतु आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश के तहत 02 अक्टूबर 2024 को ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत ग्रामसभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा।

ग्राम सभा के एजेण्डाओं में विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र व्यक्ति जिनके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं उनके जाति प्रमाण पत्र तथा पात्र हितग्राहियों के वनाधिकार पत्र का ग्राम सभा में अनुमोदन कराने का कार्य किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (जी.पी.डी.पी.) को तैयार किया जाएगा। साथ ही शासकीय विद्यालय में अध्ययरनत् छात्र व अन्य पात्र ग्रामीण जिनके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है उनके जाति प्रमाण पत्र का ग्राम सभा में अनुमोदन कराया जाएगा। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचातयों द्वारा खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाएगा। ग्रामसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराए गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा की जाएगी तथा उनसे निपटने के लिए चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन तथा इस संबंध में जागरूकता फैलाई जाएगी। ग्राम सभा में 17 सितंबर 2024 से 02 अक्टूबर 2024 महात्मा गांधी की जयंती स्वच्छ भारत दिवस स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान साफ-सफाई, जनभागीदारी, सफाई मित्र स्वच्छता षिविर आदि एजेण्डाओं पर चर्चा की जाएगी।

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