कुसमुंडा खदान के पास मिली महिला की अधजली लाश के मामले में हुआ खुलासा.. प्रेमी ही निकला हत्यारा
🔻72 घंटे में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी
कोरबा 13 जून। दिनांक 09.06.2024 को सूचक जीवन लाल कोटवार ग्राम अमगांव थाना में सूचना दिया कि एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 30 से 40 वर्ष का शव अधजले हालत में सोनदरहा नाला में पड़ा है। सूचना पर सूचना तस्दीक की गई तथा शव का पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव को पीएम हेतु भेजा गया था। पंचनामा कार्यवाही के दौरान प्रथम दृष्ट्या मामला हत्या का होना प्रतीत हो रहा था। महिला अज्ञात थी जिसकी पहचान करना एक चुनौती पूर्ण कार्य था। हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी द्वारा अज्ञात महिला के संबंध में पतासाजी करने आवश्यक निर्देश दिये गये तथा मामले की गुत्थी को सुलझाने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री यू.बी.एस चौहान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति नेहा वर्मा, श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक श्री रविन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कुसमुण्डा द्वारा अपने मातहत कर्मचारियों के साथ उक्त मामले में मृतिका की पहचान कार्यवाही हेतु लगातार प्रयास किया गया।
ग्राम सेमरा के तेरस राम कश्यप एवं दशरथ कश्यप ने महिला की शिनाख्त अपनी बहन राम कुमारी कश्यप के रुप में कि। महिला की शिनाख्त होने के उपरांत शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिसमें डॉक्टर द्वारा गला दबाकर हत्या करना लेख किया गया है। शार्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर अपराध धारा 302 भादवि का घटित होना पाये जाने से प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।
विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतिका का विगत 03-04 वर्षो से मनबोध भारद्वाज निवासी बोकरा मुड़ा के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। मनबोध अपना घर छोड़कर मृतिका के साथ ही रहता था जो दिनांक 08.06.2024 को मृतिका को लेकर कटघोरा कोरबा तरफ आया था। जानकारी प्राप्त होने पर संदेही मनबोध भारद्वाज की तलाश की गई जो मड़वा पावर प्लांट में मिला, जिसे लाकर पूछताछ करने पर पहले तो इधर उधर की बातें कर पुलिस को गुमराह करते रहा। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि विगत 04-05 वर्षों से वह राम कुमारी कश्यप से प्रेम करता रहा है और उसी के साथ रहता था। मनबोध पहले से शादीशुदा था तथा उसकी पत्नि की कुछ साल पहले मृत्यू हो गई थी व घर में बच्चे थे। मृतिका उस पर दबाव बनाती थी कि तुम यहीं रहो घर जाने की आवश्यता नही है जिससे आरोपी खिन्न होकर रामकुमारी की हत्या करने की योजना बनाने लगा।
दिनांक 08.06.2024 को आरोपी अपने मोटर सायकल प्लेटिना क्र. सीजी 11 एजी 4175 में राम कुमारी को बैठाकर कटघोरा तरफ लेकर जा रहा था कि सर्वमंगला शराब भट्ठी से शराब लेकर वापस हो गया और रास्ते में घटनास्थल के पास बैठकर दोनो ने शराब पी। वहीं पर दोनो के बीच विवाद हो गया। तब गुस्से में आकर आरोपी ने मृतिका के गमछे से ही राम कुमारी का गला घोंटकर हत्या कर दि तथा मृतिका के पहने हुए सोने चांदी के आभूषण निकाल कर तथा उसका मोबाईल लेकर चला गया। आरोपी ने मृतिका के पहचान को छिपाने के लिये अपने मोटर सायकल से पेट्रोल निकालकर शव को जलाया था। आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त वाहन मोटर सायकल क्र. सीजी 11 एजी 4175, घटना में प्रयुक्त गमछा, मृतिका के सोने चांदी के जेवरात एवं मोबाईल को जप्त किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक रुपक शर्मा, स.उ.नि. रफिक खान, सउनि राकेश गुप्ता, प्र.आर. 327 झाडूराम साहू, म.प्र.आर. 232 किरण केरकेट्टा, आर. 507 अमर दिवाकर, आरक्षक 616 महेन्द्र चन्द्रा, आरक्षक 486 धीरज पटेल, आरक्षक 852 लेखराम धीरहे व आरक्षक 716 खगेश्वर साहू की मुख्य भूमिका रही।