दोनों सदनों ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित किए
नई दिल्ली 24 सितम्बर। संसद के दोनों सदनों ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित कर दिए हैं। राज्यसभा ने इन विधेयकों को बुधवार को स्वीकृति दी, जबकि लोकसभा में मंगलवार को ही यह विधेयक पारित कराया जा चुका था ।
पहले विधेयक में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य- स्थिति संहिता 2020 में किसी प्रतिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की दशाओं को विनियमित करने का प्रावधान है। दूसरे विधेयक, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में कर्मचारी संघ, औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में रोजग़ार की दशाओं, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान संबंधी कानून को संशोधित किया गया है। जबकि तीसरे विधेयक में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत देश में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानूनी को संशोधित किया गया है।
विधेयकों पर चर्चा के उत्तर में श्रम और रोजग़ार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से समयबद्ध शिकायत समाधान प्रणाली के ज़रिये श्रमिकों के हितों पर दूरगामी असर होंगे। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए विधेयकों में कई प्रावधान किए गए हैं। श्री गंगवार ने आगे कहा कि सरकार कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में पिछले छह वर्ष में कई कदम उठाए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने मज़दूरों से विरोध का अधिकार नहीं छीना है। मज़दूरों की समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशने के लिए हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अन्य जगहों पर जाकर काम करने वाले मज़दूरों के कल्याण के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं।