युवती पर हमला करने वाले को सात वर्ष का सश्रम कारावास
कोरबा 30 अप्रैल। दरवाजा तोड़ कर अंदर घुस युवती पर से टंगिया हमला करने वाले आरोपित को प्रथम अपर सत्र न्यायालय कटघोरा के न्यायाधीश ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही अलग- अलग धारा के तहत जुर्माना भी लगाया है।
घटना 31 दिसंबर 2019 को थाना पाली के क्षेत्रांतर्गत ग्राम धौराभांठा को हुई थी। बताया जा रहा है कि आरोपित होरीलाल ने प्रीति टेकाम के निवास में टांगी लेकर हमला करने के उद्देश्य से घुसा। इससे प्रीति टेकाम के गर्दन व हाथ में चोट लगी। मामले की रिपोर्ट युवती के पिता रामकुमार टेकाम ने पांच जनवरी 2020 को थाना पाली में दर्ज करा। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपित होरीलाल मरावी के विरुद्ध धारा 458, 323, 324, 307, 506 के तहत मामला कायम किया था। शासकीय अतिरिक्त लोक अभियोजन अशोक कुमार आनंद के द्वारा बताया गया कि विवेचना के उपरांत प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायालय कटघोरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर मामला सुनाई गई । इसमें पाया कि घटना रात प्रीति खाना खाकर अपने कमरे में सो रही थी तभी आरोपित होरीलाल मरावी अपने हाथ में रखे टंगिया से उस पर वार किया। रात एक बजे हुई इस घटना से उसकी मां जगरौतिन बाई की नींद खुल गई और वह जोर से चिल्लाई। तभी आवाज सुन कर प्रीति के पिता राम कुमार टेकाम भी उठ गए और उन्होंने आरोपित के टांगी को पकड लिया। घटना में प्रीति के गले में चोट लगी। बाद में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक आनंद ने बताया कि न्यायालय ने होरी लाल मरावी को दोषी पाते हुए धारा 458 में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए का अर्थदंड, धारा 324 में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए का अर्थदंड तथा धारा 307 में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना की राशि जमा नहीं किए जाने पर क्रमशः दो माह, एक माह का कठोर कारावास तथा दो माह का कठोर कारावास सुनाई गई है। उक्त सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।