खनिज विभाग की कार्रवाईः 11 प्रकरण दर्ज, 3 लाख 34 हजार 160 रूपए जुर्माना वसूली

कोरबा 04 अप्रैल। नदी-नालों और वन्य क्षेत्रों में सक्रिय गौण खनिज के तस्करों पर लगाम लगाने खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में विभागीय अमले ने विभिन्न ग्रामीण इलाकों में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए केवल दो दिनों में 11 प्रकरण दर्ज किए हैं। इन कार्यवाहियों में रेत और पत्थर के तस्करों को न केवल अवैध उत्खनन-परिवहन करते रंगे हाथ पकड़ा गया, कुल 3 लाख 34 हजार 160 रूपए की जुर्माना राशि की वसूली भी की गई। इस तरह की जा रही कार्यवाही से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है।

गौण खनिजों और खासकर रेत की रायल्टी की चोरी की रोकथाम के लिए खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम लगातार निरीक्षण कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान ग्राम उरगा, कनकी, कुरूडीह, बरमपुर, इमलीडुग्गु भिलाईखुर्द, बालको जैसे स्थानों से 30 मार्च एवं एक अप्रैल को अवैध परिवहन के कुल 11 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसमें रेत के 6 प्रकरण दर्ज कर आरोपित राशि एक लाख 32 हजार 693 एवं पत्थर गिट्टी 5 प्रकरण में 2 लाख एक हजार 414 रूपए आरोपित किया गया। इस तरह कुल 3 लाख 34 हजार 160 रूपए की जुर्माना राशि खनिज आय मद में जमा कराई गई है। इन प्रकरणों में वाहनों को जप्त कर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 यथा संशोधित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 (5) व छत्तीसगढ़ (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 तहत् कार्यवाही की जा रही है।

प्रकृति व राजस्व की क्षति, अनाधिकृत घाट में हादसे का डर
रेत, मुरूम और पत्थर समेत गौण खनिजों के अवैध व अनियंत्रित उत्खनन से जहां प्रकृति और शासकीय राजस्व को नुकसान पहुंचता है, अनाधिकृत घाट बन जाने से वहां जानलेवा हादसे का भी डर बना रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अजीत वसंत के आदेशानुसार गौण खनिज धारित क्षेत्रों से रेत के अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भण्डारण में निरंतर कार्यवाही विभाग द्वारा खनिज नियमों के तहत की जा रही है। जिला के नगरीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों पर खनिज अमलों की तैनाती कर यह कार्यवाही आगे भी नियमित तौर पर जारी रहेगी।

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