पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा

कोरबा 06 सितंबर। जंगली जानवर के आने की बात कहते हुए रास्ते में पत्नी से विवाद करते हुए उसकी हत्या करने वाले पति को कोरबा जिले की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में चार वर्ष के लंबे समय के बाद फैसला आया है। आरोपी को अदालत के आदेश पर जिला जेल भेज दिया गया।

कोरबा जिले के कटघोरा स्थित अपर सत्र न्यायालय ने हत्या से जुड़े प्रकरण में सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। मामले में राकेश जायसवाल अधिवक्ता के द्वारा पैरवी की गई। दोष सिद्ध होने पर आरोपी पति जगदेव सिंह को दंडित किया गया। खबर के मुताबिक सितंबर 2019 में यह घटना विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा और पसान थाना के अंतर्गत लैंगा क्षेत्र में घटित हुई थी। यहां की एक दंपत्ति लैंगा बाजार से सब्जी खरीदने के बाद अपने घर लौट रही थी। रास्ते में दोनों ने जमकर कोसना शराब का सेवन किया। जंगल के रास्ते से गुजरने के दौरान पति ने पत्नी रंजती बाई को कहा कि जंगली जानवर का खतरा हो सकता है इसलिए वह चलने की गति बढ़ाए। इसी बात को लेकर दोनों में जमकर विवाद हुआ। इसका नतीजा यह रहा कि पति के द्वारा पत्थर उठाकर पत्नी के सिर पर प्रहार कर दिया गया। इतना ही नहीं उसकी मृत्यु होने पर शव को पास के नाला में फेंक दिया गया। बाद में घर पहुंचकर अन्य लोगों को पत्नी की हत्या की जानकारी दी गई। ग्राम रामपुर के उप सरपंच द्वारा इस बारे में थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तब से अगली प्रक्रियाएं कोर्ट में चल रही थी। काफी प्रतीक्षा के बाद निर्णय सामने आया और इस आधार पर पत्नी के हत्यारे पति को जेल भेजने की कार्रवाई की गई।

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