सरपंच राजकुमारी कंवर पर अनियमितता का आरोप, एसडीएम ने किया पद से पृथक
कोरबा 7 मार्च। ग्राम पंचायत सुपातराई के सरपंच राजकुमारी कंवर को एसडीएम कोरबा ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 40,1 के तहत पद से पृथक कर दिया है। साथ ही सरपंच को अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत निर्वाचन के लिए 6 साल तक के लिए अयोग्य निरहृत कर दिया है। सरपंच पर आर्थिक अनियमितता एवं 2 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा का आरोप है ।
जारी आदेश में उल्लेख है कि राजकुमारी कंवर सरपंच ग्राम पंचायत सुपातराई के द्वारा शासकीय कार्य के लिए जारी किए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 54 नग सोखती पीट निर्माण की राशि 1 लाख 13 हजार 400 रुपए का कार्य कराए बिना ही आहरण कर गबन करना पाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सार्वजनिक शौचालय में ताला बंद कर ग्रामवासियों को उपयोग करने से वंचित करना पाया गया। सरपंच पर अपने परिवार के सदस्य पति एवं देवर को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शासकीय वन अधिकार पट्टा दिलाया गया। रीपा निर्माण कार्य हेतु शासकीय वनभूमि ख.न.80/1 में से 5 एकड़ भूमि ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। उसकी जगह कांट छांट करते हुए 3 एकड़ भूमि लिखा गया है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है। उपरोक्त अनियमितताओं के आधार पर ग्राम पंचायत सुपातराई के सरपंच राजकुमारी कंवर को एसडीएम कोरबा ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 ;1 के तहत पद से पृथक कर दिया है। साथ ही सरपंच को अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत निर्वाचन के लिए 6 साल तक के लिए अयोग्य निरहृत कर दिया है।