प्रधान पाठक पदोन्नति के पेंच से उपजी प्रभावित सहायक शिक्षकों की समस्याओं पर हुई चर्चा

कोरबा 20 दिसंबर। स्कूल शिक्षा विभाग जिला कोरबा मे 1145 सहायक शिक्षकों का प्रधान पाठक प्राण् शाला मे पदोन्नति के पेंच मे उपजी समस्याओं को लेकर छ ग कर्मचारी -अधिकारी फ़ेडरेशन का प्रतिनिधि मण्डल शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी श्रीमान शिव कुमार बनर्जी संयुक्त कलेक्टर कोरबा से मिलकर लम्बी चर्चा की।

पदाधिकारियों द्वारा मांग रखी गई की जिन सहायक शिक्षकों की पदोन्नति डी पी आई एवं जे डी के पदोन्नति दिशानिर्देश के अनुकूल पदांकन नही किए गए हैं एवं जिनका मामला मा. न्यायालय मे लंबित नही है ऐसे पदोन्नत हुए सहायक शिक्षकों के समस्याओं पर संज्ञान लेकर संसोधित पदांकन की कार्यवाही कर दी जाए, पदाधिकारियों द्वारा यह भी पक्ष रखा गया की इनके पदांकन आदेश मे स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए की पदोन्नति मामले मे मा.उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। पदांकन कर दिया संयुक्त कलेक्टर को यह भी बताया गया की पदोन्नति की इस अनियमित एवं भृष्ट ब्यवस्था के कारण 1995 से नियुक्त या अनेक वरिष्ठ सहायक शिक्षक आज अपने 13वर्ष से कनिष्ठ सहायक शिक्षक से भी कनिष्ठ हो गया है इन गंभीर खामियों को नजरअंदाज नही किया जाना चाहिए। संयुक्त कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी द्वारा स्पष्ट जानकारी प्रतिनिधिमण्डल को दी गई कि, उक्त पदोन्नति मामला मा. उच्च न्यायालय मे लंबित होने के कारण जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से बाहर है इस पर अब हम निर्णय लेने मे सक्षम नही हैं जब तक का मा. उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय नही आ जाता।

इससे स्पष्ट है कि सहायक शिक्षकों के पदोन्नति मामले मे जो वर्तमान मे स्थिति है वही स्थिति मा.उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक कायम रहेंगे। अर्थात जिन सहायक शिक्षकों के द्वारा मा.उच्च न्यायालय मे अपने न्याय के लिए याचिका नही लगाया है वह सहायक शिक्षक ही रहेंगे। शिक्षा विभाग कि ऐसी भ्रस्ट ब्यवस्था के कारण प्रभावित सहायक शिक्षकों के पदोन्नति की राह मे ग्रहण लग गया है। ग्रहण लगाने वाले अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार से अर्जित लाभ लेकर बेखौफ़ अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं जिन्हे प्रशासन का कोई भय नही।

छ ग कर्मचारी ध्अधिकारी फ़ेडरेशन का प्रतिनिधिमण्डल उक्त भ्रस्ट पदोन्नति प्रक्रिया से प्रभावित सहायक शिक्षकों हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है की जिन पदोन्नत हुए सहायक शिक्षक प्रधान पाठक पद पर कार्यभार ग्रहण नही कर पाए हैं एवं अपने पदांकन मे हुए अनियमितता का रिट याचिका लगाते हुए डी पी आई के पदोन्नति दिशानिर्देश के कंडीका 04 मे दर्शित बिंदु का जिक्र करते हुए रिलीफ की मांग मा. उच्च न्यायालय से नही की गई है इसे साथियों की ओर से भी मा.न्यायालय मे याचिका लगाना आवश्यक प्रतीत होता है। अनियमित पदोन्नति से प्रभावित कुछ सहायक शिक्षकों के द्वारा मा. उच्च न्यायालय मे अपने रिलीफ के लिए याचिका लगाया गया था उन्हें विभाग द्वारा पदांकन मे रिलीफ मिला है। उक्त प्रतिनिधिमण्डल मे श्री ओमप्रकाश बघेल कार्यकारी प्रान्ताध्यक्ष छ ग प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ, श्री तरुण सिंह राठौर संभागीय उपाध्यक्ष छ ग शिक्षक संघ, संभाग बिलासपुर, श्री एस एन शिव जिलाध्यक्ष छ ग राज्य कर्मचारी संघ जिला कोरबा, श्री नकुल सिंह राजवाड़े जिला सचिव छ ग प्रदेश तृतीय वर्ग शा.कर्मचारी संघ जिला कोरबा शामिल रहे।

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