बिलासपुर जिले के लगभग 50 हजार मीट्रिक टन धान की मिलिंग कोरबा में होगी

  • कोरबा जिले को धान की अंतर्जिला कस्टम मिलिंग की अनुमति
  • कलेक्टर ने जिले के मिलर्स के साथ की बैठक, पहले चरण में लगभग 78 हजार क्विंटल धान का उठाव होगा

कोरबा 17 मार्च 2021. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा कोरबा जिले को वर्ष 2019-20 में और 2020-21 के दौरान खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग के लिए अंतर्जिला कस्टम मिलिंग अनुमति दी गई है। इस अनुमति के आधार पर कोरबा जिले के राईस मिलर दोनों वर्षाें को मिलाकर बिलासपुर में खरीदे गए 49 हजार 875 मीट्रिक टन धान की कस्टम मिलिंग करेंगे। इस बारे में आज कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले के राईस मिलरों के साथ बैठक कर बिलासपुर के धान की कस्टम मिलिंग की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में राईस मिलरों ने पहले चरण में लगभग 78 हजार क्विंटल धान का अगले दो-तीन उठाव कर मिलिंग शुरू करने पर सहमति जताई और बैठक में ही इसके लिए लगभग 30 राईस मिलरों ने आवेदन भी दिए। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने तत्काल सभी को अनुमति देने के निर्देश जिला खाद्य अधिकारी को दिए। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से धान उठाकर लगातार मिलिंग करने की सहमति भी बैठक में मिलर्स ने दी। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया, जिला खाद्य अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह और जिला विपणन अधिकारी श्रीमती जाह्नवी जिल्हारे भी मौजूद रहे।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती कौशल ने बताया कि वर्ष 2019-20 में बिलासपुर जिले में खरीदे गए धान में से 17 हजार 500 मीट्रिक टन और वर्ष 2020-21 में खरीदे गए धान में से 22 हजार 375 मीट्रिक टन अरवा धान की मिलिंग के लिए कोरबा जिले के राईस मिलरों को अंतर्जिला कस्टम मिलिंग अनुमति मिली है। कलेक्टर ने यह भी बताया कि वर्ष 2019-20 के धान की अरवा मिलिंग के लिए राईस मिलरों द्वारा जितनी मात्रा का डिमांड ऑर्डर आवेदन किया जाएगा, उन्हें वर्ष 2020-21 के लिए उस मात्रा का दोगुना डिमांड ऑर्डर दिया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि कोरबा जिले के अरवा कस्टम मिलर्स को बिलासपुर से धान का उठाव करने के बाद बिलासपुर जिले में ही सीएमआर जमा करना होगा। बैठक में कलेक्टर ने सभी राईस मिलर्स से वर्ष 2019-20 के 17 हजार 500 मीट्रिक टन धान का बिलासपुर से जल्द से जल्द उठाव करने को कहा ताकि उठाई गई मात्रा के आधार पर वर्ष 2020-21 के धान का भी डीओ जारी किया जा सके। श्रीमती कौशल ने जिला खाद्य अधिकारी और जिला विपणन अधिकारी को इसकी सतत माॅनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।

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