बाँकी पुलिस द्वारा कबाड़ दुकान को किया गया सीलबंद
कोरबा 11 नवम्बर. पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.) द्वारा अवैध जुआ, सट्टा, कबाड़, शराब कार्यों पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश के पालन में मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर एसईसीएल हॉस्पीटल रोड बांकीमोंगरा में किरण साहू द्वारा संचालित अवैध कबाड़ दुकान में रेड कार्यवाही की गई। दुकान संचालिका के द्वारा किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज नहीं कर पाने पर कबाड़ जप्त किया गया है। कबाड़ दूकान संचालिका एवं उसके पुत्र विकास साहू, आकश साहू के विरूद्ध चुराई हुई सम्पत्ति खरीदने व बिक्री करने का पूर्व में भी अपराधिक प्रकरण दर्ज है जिस पर चालानी कार्यवाही हुई है। उसके बाद भी दूकान संचालिका के द्वारा इस कार्य में लिप्त होकर चुराई हुई अपराध से संबंधित सम्पत्ति की खरीद फरोक्त की जा रही थी और अपने घर के बगल में ही कबाड़ दूकान अपने परिवार के साथ मिलकर संचालित कर रही थी। इन दशाओं में अवैध कबाड़ दूकान संचालिका की अवैध कार्यों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारी के द्वारा अवैध कबाड़ दूकान को सीलबंद किया गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तेजकुमार यादव, सउनि नंदलाल टण्डन, म.प्र. आर. 326 विक्टोरिया रकसेल, म. आर. 898 निर्मला तंवर, आर. 328 देवेन्द्र राजपूत, आर. 673 देवेन्द्र पैकरा, आर. 639 सतीश साहू, आर. 535 भोलाशरण यादव, आर. 671 निरंजन कंवर, आर. 700 रोहित राठौर की भूमिका सराहनीय रही।
जप्त सामान –
- स्कुटर क. सीजी 12 – 0109
- लेडिस सायकल पायल कंपनी का
- लोहे का सरिया 8 एमएम, 10 एमएम जुमला वजनी लगभग 35 क्विंटल
- लोहे, एल्युमिनियम का दरवाजा सेट
- सायकल फेम
- लाल रंग प्लेजर स्कुटी बिना नंबर बिना इंजन
- लोहे का प्लेट 06 नग
- लोहा टीना कबाड़ सामान लगभग 15 क्विंटल जुमला कीमती 85500 लगभग
- अपराध में प्रयुक्त 02 नग लोहा कटर, 03 नग इलेक्ट्रानिक तराजू बड़ा, 02 नग ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर