कोरबा। पर्यावरण विभाग ने एनटीपीसी प्रबन्धन पर जुर्माना लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी ने धनरास राखड डेम से तीन दिन यानी 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक राख परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बता दें कि 17 अक्टूबर को तहसीलदार दर्री एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, दर्री के संयुक्त टीम द्वारा धनरास राखड़ बांध से फ्लाई ऐश परिवहन करने वाले वाहनों का निरीक्षण किया। इस दौरान मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) के भारी वाहन ट्रक पंजीयन क्रमांक CG 04 PQ 2858, CG 10 BT 9850, CG 10 BR 1720 एवं CG 04 NR 7817 है, उचित ढंग से तारपोलिन से ढंका हुआ नहीं पाया गया। वाहन चालकों द्वारा बताया गया कि राख का परिवहन एनटी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा, जिला कोरबा के धनरास राखड़ बांध से किया रहा है। जो अत्यंत ही आपत्तिजनक है। कई बार निर्देशित किये जाने के बाद भी राख के परिवहन में निरंतर लापरवाही बरती जा रही है। इसे देखते हुए नियमानुसार राख का परिवहन नहीं किये जाने कारण 04 वाहनों पर रूपये 1500/- प्रतिटन की दर से रूपये 1,50,000/- (100 टन राखड़ हेतु) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। उक्त राशि डिमाण्ड ड्रापट के माध्यम से जो कि MS (EC), C.G. Environment Conservation Board Raipur, के नाम से देय हो जमाकर इस कार्यालय को सूचित करावें। ध्यान रहे उक्त राशि समय-सीमा में जमा नहीं कराये जाने एवं राखड़ परिवहन में लापरवाही बरतते पाये जाने पर कठोर कार्यवाही करने हेतु मंडल बाध्य होगा एवं भविष्य में इस प्रकार के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न न हो यह सुनिश्चित किया जाये। साथ ही निर्देशित है कि धनरास राखड़ बांध से दिनाक 18.10.2024 से 20.10.2024 तक फ्लाई ऐश परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है।

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