कुसमुंडा और गेवरा खदान में कलेक्टर का निरीक्षण, कोल खदानों के सभी इंट्री गेटों पर होगी कोविड जांच
बाहर से आये ठेका मजदूरों के लिए भी खदानों में करनी होगी व्यवस्था
कोरबा 10 मई 2021। जिले की कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों और कर्मियों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए खदान प्रबंधनों द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने आज कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कुसमुंडा और गेवरा खदानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने खदानों में काम करने वाले मजदूरों और सीआईएसएफ के जवानों से भी बात की। कलेक्टर ने कोयला खदानों में आने वाले वाहनों के चालकों, हेल्परों, मजदूरों आदि सभी लोगों की कोविड जांच और स्क्रीनिंग के लिए प्रबंधन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर गहरी असंतुष्टि जताई। श्रीमती कौशल ने दोनों कोयला खदानों में आने वाले कामगारों तथा वाहन चालकों और हेल्परों के लिए सभी प्रवेश द्वारों पर कोरोना जांच की व्यवस्था करने के निर्देश खदान प्रबंधन के अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर ने खदानों के प्रवेश द्वारों पर विशेष जांच दल लगाकर सभी आने-जाने वाले लोगों का कोविड एंटीजन टेस्ट करने के निर्देश दिए। श्रीमती कौशल ने सख्त निर्देशित किया कि बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को खदान में प्रवेश नहीं करने दिया जाये। उन्होंने जांच के दौरान निगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों को ही खदान मंे काम के लिए जाने देने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि रिपोर्ट निगेटिव आने परंतु सर्दी-खांसी-बुखार जैसे लक्षणों वाले लोगों को भी खदान में काम के लिए नहीं जाने दिया जाये बल्कि उन्हे अलग कर आइसोलेशन में रहने तथा कोविड से बचाव के लिए प्रोफालेक्सिस दवाईयों का सेवन करने की सलाह दी जाये। इस दौरान कटघोरा की एसडीएम श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी सहित दोनों कोल खदानों के महाप्रबंधक तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने खदानों में काम करने वाले बाहर से आये ठेका मजदूरों के आवास और भोजन की व्यवस्था भी खदान परिसरों में ही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि खदानों में बाहर से आकर काम करने वाले ठेका मजदूरों का पहले कोविड टेस्ट कराया जाये। बाहर से आने पर इनके रहने-खाने की पूरी व्यवस्था खदान परिसर में ही की जाये। समय-समय पर सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाये और सर्दी-खांसी-बुखार जैसे लक्षणों वाले श्रमिकों को अलग कर उनका समुचित ईलाज कराया जाये। कलेक्टर ने कहा कि बाहर से आने वाले श्रमिकों और ट्रक ड्राईवरों तथा हेल्परों का किसी भी परिस्थिति में खदान की रिहायशी कालोनियों और क्षेत्रों में बे रोक-टोक आना-जाना प्रतिबंधित किया जाये। ट्रकों की हवा पंचर और मरम्मत संबंधी दुकानों को भी रिहायशी क्षेत्र से बाहर ही खोलने की अनुमति दी जाये।