बिना मास्क घूमने वालों पर ग्राम पंचायत भी लगाएगा जुर्माना

कोरबा 22 मार्च। कोविड-19 के विस्तार को देखते हुए अब तक केवल शहर में बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही थी। अब ग्राम पंचायतों में भी यह नियम लागू कर दिया गया है। पंचायत के सार्वजनिक स्थल, जैसे बाजार व उचित मूल्य की दुकानों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। जुर्माने की राशि ग्रामसभा में ग्रामीण ही तय करेंगे।

कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जिला प्रशासन ने शिकंजा कसने की कवायद फिर से शुरू कर दी है। बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर से प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। दशा में सुधार लाने के लिए अब गांव में भी जुर्माना का नियम लागू किया जा रहा है। मास्क नहीं लगाने वालों को केवल चेतावनी देकर छोड़ दी जाती थी। जुर्माना का नियम पहली बार पंचायतों में लागू किया गया है। उचित मूल्य दुकान में मास्क लगाकर नहीं आने वालों को सरकारी अनाज नहीं दिया जाएगा। जिला स्वास्थ्य विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। पखवाड़े भर पहले प्रतिदिन औसतन संक्रमितों की संख्या 12 थी वह बढ़कर 14 हो गई है। इनमें पूर्व में जिन स्थानों को हाट स्पाट घोषित किया गया था उन ग्राम पंचायातों में भी शिकायत आने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के लिए जुर्माना का नियम किए जाने से स्थिति में सुधार की संभावना है।

साल भर पहले जब जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था तब कई ग्राम पंचायतों ने स्वस्फूर्त लाकडाउन का निर्णय लिया था। इसमें ढेलवाडीह, चैतमा, इरफ के अलावा नगर पंचायात में पाली भी शामिल था। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जुर्माने का नियम लागू होने से मास्क की अनिवार्यता को पंचायतों में न केवल स्वीकृति मिलेगी बल्कि लोग इस नियम का पालन करेंगे।

कोरोना से बचने के लिए अब तक केवल रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य स्थलों में जागरूकता बरती जाती थी। जिसमें फिजिकल डिस्टेंस और मास्क नियम का पालन करने के लिए मजदूर काम करने के पहले शपथ लेते हैं। कुछ दिनों से यह नियम भी शिथिल पड़ रहा था लेकिन जुर्माने का नियम लागू किए जाने से कार्य स्थल में सावधानी के प्रति कसावट आएगी।

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