छत्तीसगढिया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप मिरी जिलाबदर
कोरबा 14 नवम्बर। न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोरबा ने छत्तीसगढिया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार मिरी पिता छतराम मिरी उम्र-37 वर्ष, साकिन क्वा. नं. -2/9 मानिकपुर, चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली, जिला-कोरबा (छ. ग.) के विरुद्ध एक वर्ष के लिए जिलाबदर का आदेश पारित किया है।
जिला दण्डाधिकारी कोरबा ने अपने आदेश में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत् इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 202404050400010/ 2024 में पारित आदेश दिनांक 14/11/2024 अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि आप 24 घंटे के अन्दर जिला-कोरबा तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जावे और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति के इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है।
छत्तीसगढिया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार मिरी को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का तत्काल पालन किया जावे। पालन न करने पर आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। देखिए आदेश-