RTO एजेंट को 10 साल की कैद, 5 माह में कोर्ट का फैसला
कोरबा 5 नवम्बर। अमरैयापारा कोरबा में रहने वाले विनय सिंन्हा आरटीओ एवं इंश्योरेंस का काम करता है। अभियुक्त ने घर में खाना बनाने वाली महिला को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किया था। घर में खाना बनाने का काम करने वाली महिला जो जिला अस्पताल कोरबा गई थी उसे देखकर उसने अपने घर में काम पर रख लिया फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना चालू कर दिया। जब महिला शादी के बोलने लगी तब अभियुक्त उसे डराने धमकाने की भी कोशिश किया अंततः महिला ने अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ मानिकपुर पुलिस चौकी में 23.5.2024 को एफआईआर दर्ज कराया।
जून 2024 में अभियोग पत्र सेशन न्यायालय कोरबा में प्रस्तुत होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट को कोरबा में मामले का विचारण प्रारंभ किया गया। जून 2024 में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने दिनांक 5 नवंबर 2024 को अभियुक्त को मामले में दोषी करार करते हुए 10 साल सश्रम कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सोनी ने पीड़िता का पक्ष रखा, वहीं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता अनुराग मोहित नाथ ने पैरवी किया।